दिव्यांगों को अब 40% दिव्यांगता पर मिलेगी पेंशन, जन्म से ही मिलेगा योजना का लाभ!

केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है। अब पेंशन के लिए दिव्यांगता की निर्धारित सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने की जानकारी दी गई है। साथ ही, पात्रता को जन्म से लागू करने का फैसला बताया गया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अधिक दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।
नई दिल्ली ( शिखर दर्शन ) //
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिव्यांगजनों की पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग पेंशन के लिए पहले निर्धारित 80 प्रतिशत दिव्यांगता की सीमा को घटाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा। इसके साथ ही योजना के तहत पात्रता जन्म से लागू करने की बात कही गई है।
अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले भी होंगे पात्र
बताई गई नई व्यवस्था के अनुसार, अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पेंशन के पात्र हो सकेंगे। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले निर्धारित दिव्यांगता सीमा के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाते थे।
जन्म से ही मिलेगा योजना का लाभ
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, दिव्यांगजनों को जन्म से ही योजना के दायरे में लाने की बात कही गई है। पहले 18 वर्ष की उम्र से लाभ दिए जाने की जानकारी दी गई थी। इस बदलाव का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है।
उम्र के अनुसार आर्थिक सहायता का प्रावधान
बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, योजना के तहत 0 से 79 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 625 रुपये की सहायता दिए जाने का उल्लेख किया गया है।
हालांकि, इन प्रावधानों की वास्तविक पात्रता, लागू होने की तारीख और संबंधित योजना के नियमों की आधिकारिक अधिसूचना से पुष्टि किया जाना आवश्यक है।
दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पर जोर
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और अधिक लोगों को सहायता योजना से जोड़ने की दिशा में कदम उठाना है। नियमों में बदलाव लागू होने के बाद पात्र लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण: समाचार में दी गई पेंशन राशि और पात्रता संबंधी विवरण को प्रकाशित करने से पहले संबंधित सरकारी आदेश से सत्यापित कर लें, क्योंकि उपलब्ध जानकारी में योजना का नाम और संशोधित नियमों की अधिसूचना का विवरण स्पष्ट नहीं है।



