रायपुर संभाग

अमानक पनीर पर बड़ी कार्रवाई, 300 किलो पनीर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दफनाया

महासमुंद ( शिखर दर्शन ) // जिला मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर भलेसर रोड स्थित वैध फूड प्रोडक्ट्स में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में प्लांट से लिए गए पनीर के नमूने को प्रयोगशाला परीक्षण में अमानक और प्रतिबंधित एनालॉग पनीर पाए जाने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट मिलते ही प्रशासन ने प्लांट में रखे करीब 300 किलो पनीर को नष्ट कर दिया। इसके लिए परिसर में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर पूरा पनीर उसमें दफनाया गया। साथ ही उत्पादन इकाई को सील कर दिया गया है।

शिकायत के बाद देर रात पहुंची टीम

जानकारी के मुताबिक, वैध फूड प्रोडक्ट्स को लेकर शिकायत मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार देर रात प्लांट में दबिश दी थी। टीम ने परिसर का निरीक्षण करने के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार पनीर पाया।

मौके से करीब एक किलो पनीर का नमूना लेकर उसे रायपुर स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद नमूने के अमानक होने और एनालॉग पनीर पाए जाने की पुष्टि हुई।

रिपोर्ट आते ही फिर पहुंचा प्रशासन

प्रयोगशाला रिपोर्ट सामने आने के बाद गुरुवार शाम खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम दोबारा प्लांट पहुंची। कार्रवाई के दौरान अभिहित अधिकारी उमेश वर्मा, सांखनाद भोई और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जुगल किशोर पटेल समेत पुलिस बल मौजूद रहा।

टीम की मौजूदगी में जेसीबी से प्लांट परिसर में गड्ढा खुदवाया गया। इसके बाद वहां मौजूद करीब 300 किलो पनीर को नष्ट करने के लिए गड्ढे में दफना दिया गया।

उत्पादन इकाई सील, संचालक पर कार्रवाई शुरू

कार्रवाई के बाद संबंधित उत्पादन इकाई को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने प्लांट संचालक शोभित सिंह के खिलाफ खाद्य सुरक्षा से जुड़े संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं।

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