मध्यप्रदेश

प्रदेश के 19 पवित्र नगरों और ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल से लागू होगी शराबबंदी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा पर अमल, ऐतिहासिक कदम

भोपाल (शिखर दर्शन) // प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल 2025 से शराब बंदी लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई इस ऐतिहासिक घोषणा को 24 जनवरी 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी ।

निर्णय के अनुसार, प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की नगरीय सीमाओं में शराब की दुकानें और बार बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में भी शराब की दुकानों और बार को बंद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। प्रदेश के इन 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से पवित्र घोषित करते हुए एक अप्रैल 2025 से शराब बंदी लागू कर दी जाएगी। यह निर्णय जन-आस्था और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों में प्रभावशाली होगा।

इन 19 क्षेत्रों में एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम धार्मिक स्थल और पवित्र नगरी क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है, जैसे कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर, मण्डला का सतधारा क्षेत्र, मुलताई का ताप्ती उद्गम, पीतांबरा देवी पीठ दतिया, जबलपुर का भेड़ाघाट क्षेत्र, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, सांची, मण्डलेश्वर, वान्द्रावान, खजुराहो, नलखेड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, बरमान घाट और पन्ना।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन क्षेत्रों में शराबबंदी लागू होने से सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से एक नया अध्याय जुड़ेगा और यह प्रदेश के विकास और शांति के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

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