एयर एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही महंगी पड़ी: उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर लगाया लाखों रुपये का हर्जाना

बिलासपुर ( शिखर दर्शन ) // एयर एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बिलासपुर की एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने एयर रेस्क्यूअर्स वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना और कंपनी को लाखों रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

कैंसर मरीज को दिल्ली ले जाने के लिए बुक की गई थी सेवा
मामला एक कैंसर पीड़ित मरीज को इलाज के लिए बिलासपुर से दिल्ली एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए कंपनी को 7 लाख 50 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया था। आरोप है कि तय तिथि पर कंपनी ने एयर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण मरीज को समय पर दिल्ली नहीं ले जाया जा सका और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
आयोग ने माना सेवा में गंभीर कमी
सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के तर्कों का परीक्षण किया। जांच में आयोग ने पाया कि कंपनी की ओर से सेवा उपलब्ध कराने में गंभीर कमी रही, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक और मानसिक क्षति का सामना करना पड़ा।
45 दिनों में राशि लौटाने का आदेश
आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर 7 लाख 50 हजार रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही उक्त राशि पर ब्याज देने और मानसिक प्रताड़ना व वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में अहम फैसला
जिला उपभोक्ता आयोग के इस निर्णय को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। आयोग ने अपने आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सेवा में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।



