5 करोड़ के चेक बाउंस मामले में कारोबारी दोषी, दो मामलों में 2-2 साल की सजा; जमानत खारिज होने पर जेल

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // करीब 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़े दो मामलों में अदालत ने कारोबारी विजय नागपुरे को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा के बाद आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
2015 के कारोबारी लेन-देन से जुड़ा मामला
मामला वर्ष 2015 में हुए कारोबारी लेन-देन से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन पर्याप्त भुगतान न होने के कारण वे बाउंस हो गए। इसके बाद संबंधित पक्ष ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और मामला अदालत तक पहुंचा।
दो मामलों में अलग-अलग सजा
JMFC विकास खांडे की अदालत ने दोनों मामलों में आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई। इस तरह दोनों मामलों में कुल 4 साल की सजा का आदेश हुआ है।
अदालत ने सजा के साथ पीड़ित पक्ष को राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। फैसले के मुताबिक सुरेश अटलानी को 4 करोड़ रुपये और कंचन अटलानी को 1 करोड़ रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों मामलों में कुल 5 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख है।
2024 से फरार था आरोपी
मामले में आरोपी के वर्ष 2024 से फरार रहने की जानकारी भी सामने आई थी। उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों मामलों में दोषसिद्धि करते हुए सजा सुनाई।
जमानत आवेदन खारिज, जेल भेजा गया
सजा सुनाए जाने के बाद विजय नागपुरे की ओर से जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। जमानत नहीं मिलने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।



