नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में व्याख्याता निलंबित, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है अपराध

शासकीय हाई स्कूल अछोला का मामला; गिरफ्तारी के बाद 10 अक्टूबर से प्रभावी मानी गई विभागीय कार्रवाई
महासमुंद ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कक्षा नौवीं की नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ और विद्यालय परिसर में शराब सेवन के मामले में शासकीय व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के संचालक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभागीय आदेश के अनुसार, निलंबन 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

मामला शासकीय हाई स्कूल अछोला का है। व्याख्याता पर विद्यालय की कक्षा नौवीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने तथा स्कूल परिसर में शराब का सेवन करने के आरोप लगे थे। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने प्रारंभिक जांच कराई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।
पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस ने व्याख्याता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75(1) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 8 और 10 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण विभागीय नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में निलंबन की प्रभावी तिथि 10 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
नाबालिग छात्रा से जुड़े इस मामले में पुलिस की कानूनी कार्रवाई के साथ शिक्षा विभाग ने भी कदम उठाया है। हालांकि, आरोपों के संबंध में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।



