छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट से राज्य सरकार ने खराब सड़कों के मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा, अब निर्धारित दिनांक पर होगी सुनवाई।

बिलासपुर //( शिखर दर्शन ) //हाईकोर्ट में प्रदेश की खराब सड़कों के मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने मंगलवार को फिर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया और इसके लिए अब समय मांगा गया है। इस मामले में, चीफ जस्टिस द्वारा निर्धारित किए गए अंतिम अवसर के तहत, नेशनल हाइवे के धनेली के पास से रायपुर एयरपोर्ट मार्ग और सेंदरी चौक के पास बिलासपुर में जमीन अधिग्रहण के कामों की त्रुटियों को सुधारने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

इस मामले में, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की शुरुआत की थी। न्याय मित्रों ने 3 अप्रैल 2024 को न्यायालय के सामने पेश किया था कि धनेली के पास से रायपुर एयरपोर्ट मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने लगभग 22.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की जानकारी दी थी, लेकिन टेंडर जारी नहीं होने के कारण रुकावटें उत्पन्न हो गई थीं। न्यायालय ने इस पर जनहित में जारी न्यायालायीन आदेश पर आचार संहिता का लागू नहीं होने का निर्णय लिया था।

इस दौरान, मुख्य सचिव को भी मामले की जांच के लिए निर्देश दिए गए थे। 11 जून को हुई सुनवाई में सरकार ने निर्देश के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही, सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण के कामों में हुई त्रुटियों के लिए 19 फरवरी को दिए गए आदेश का भी पालन करने का मुख्य सचिव को अंतिम अवसर दिया गया है। सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई। न्यायमित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा, और आशुतोष सिंह कछवाहा भी मामले की सुनवाई में मौजूद रहे।

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