बिलासपुर संभाग

13 वर्षीय बालक की हत्या का 40 घंटे में खुलासा, पुरानी रंजिश में की वारदात; आरोपी गिरफ्तार

सक्ती ( शिखर दर्शन ) // सक्ती जिले के परसदा खुर्द गांव में 13 वर्षीय बालक की हत्या कर शव खेत में दफनाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 40 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गांव के ही 22 वर्षीय युवक हेमंत कुमार केंवट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर खेत से बालक का शव बरामद किया गया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त रापा और घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार परसदा खुर्द निवासी सौखी कुमार केंवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका 13 वर्षीय पुत्र कपिल कुमार केंवट 8 जुलाई को गांव के हेमंत कुमार केंवट के साथ घर से गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफ्फुल कुमार ठाकुर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी पहले पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली।

पैसों का लालच देकर घर से बुलाया

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ माह पहले हुए एक विवाद की जानकारी कपिल द्वारा अन्य लोगों को बता देने से वह उससे नाराज था और बदला लेने की योजना बना रहा था। 8 जुलाई की रात उसने चोरी का लोहा बेचकर पैसे कमाने का लालच देकर कपिल को अपने साथ बोर घर ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया तथा कपड़े अलग स्थान पर फेंक दिए।

खेत से बरामद हुआ शव, हथियार भी जब्त

आरोपी की निशानदेही पर कार्यपालिक दंडाधिकारी, चिकित्सकीय दल और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खेत से शव का उत्खनन कराया गया। शव की पहचान कपिल कुमार केंवट के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रापा सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद कर लिए हैं।

न्यायालय में किया गया पेश

पुलिस ने आरोपी हेमंत कुमार केंवट (22) को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मामले की विवेचना आगे भी जारी रहेगी।

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