मुंगेली के पूर्व प्रभारी DEO एलपी डहीरे निलंबित, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

पेंशन प्रकरणों में लापरवाही और न्यायालयीन निर्देशों की अनदेखी के आरोप, शासन ने 15 दिनों में आरोप पत्र तैयार करने के दिए निर्देश
बिलासपुर ( शिखर दर्शन ) //
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मुंगेली के पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एलपी डहीरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही, न्यायालयीन निर्देशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता को इस कार्रवाई का आधार बनाया गया है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, एलपी डहीरे वर्तमान में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ थे। इससे पहले वे मुंगेली जिले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित किया है।
बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान एलपी डहीरे का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
15 दिनों में आरोप पत्र की तैयारी के निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिया है कि एलपी डहीरे के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करने के लिए आवश्यक पूरा प्रकरण 15 दिनों के भीतर विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इसमें आरोपों के समर्थन में अभिकथन, संबंधित अभिलेख और गवाहों की सूची भी शामिल करनी होगी, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरोप पत्र जारी किया जा सके।
शासन की इस कार्रवाई को शिक्षा विभाग में प्रशासनिक जवाबदेही और लंबित पेंशन प्रकरणों के प्रति गंभीरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, निलंबन आदेश के बाद आरोपों से संबंधित विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।



