ई-चालान पर आपत्ति है तो 45 दिन के भीतर करें शिकायत, रायपुर में अधिकारी नियुक्त; ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान को लेकर असंतुष्ट वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। चालान में गलती होने या लगाए गए यातायात उल्लंघन पर आपत्ति होने की स्थिति में अब वाहन चालक निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करा सकेंगे। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ई-चालान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और निराकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किया है। वाहन चालकों को चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी।
यह व्यवस्था नेक्स्टजेन ई-चालान (NextGen eChallan) प्रणाली के तहत की गई है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना और ई-चालान से जुड़ी शिकायतों के निराकरण के लिए निर्धारित व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से दर्ज होगी शिकायत
ई-चालान को लेकर आपत्ति होने पर वाहन चालकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं।
- ऑनलाइन शिकायत: वाहन चालक NextGen eChallan पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ऑफलाइन शिकायत: इसके लिए यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायतों की जांच, सुनवाई और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि मामलों की समीक्षा कर उनका निराकरण किया जा सके।
शिकायत के लिए नोट कर लें पता और संपर्क नंबर
ई-चालान से संबंधित आपत्ति या शिकायत दर्ज कराने के लिए वाहन चालक नीचे दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं।
- अधिकारी: अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात), पुलिस कमिश्नरेट रायपुर
- कार्यालय का पता: यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर
- दूरभाष नंबर: 0771-4247108
- मोबाइल नंबर: 9479299814
- ऑनलाइन माध्यम: NextGen eChallan पोर्टल
45 दिन की समयसीमा न करें नजरअंदाज
ई-चालान में दर्ज जानकारी गलत लगने, वाहन चालक पर लगाए गए उल्लंघन से असहमति होने या चालान को लेकर कोई अन्य आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों की समयसीमा का ध्यान रखना जरूरी है।
वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि शिकायत दर्ज करते समय चालान संख्या, वाहन संबंधी विवरण और आपत्ति के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज तैयार रखें। इससे शिकायत की जांच में सहायता मिल सकती है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की इस व्यवस्था से ई-चालान के मामलों में वाहन चालकों को अपनी बात रखने का निर्धारित माध्यम मिलेगा। हालांकि, शिकायत दर्ज होने मात्र से चालान स्वतः निरस्त नहीं होगा; उसका निराकरण जांच और संबंधित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।



