रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत और नई चेतावनी

डिजिटल टिकट के नियम जानना जरूरी, काउंटर टिकट भूलने पर भी मिलेगी सुविधा; बिलासपुर मंडल में टिकट जांच अब बॉडी कैमरों की निगरानी में
बिलासपुर ( शिखर दर्शन ) // दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा, टिकट जांच व्यवस्था में पारदर्शिता और डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। रेलवे ने जहां डिजिटल टिकट से जुड़े नियमों को लेकर यात्रियों को जागरूक किया है, वहीं काउंटर से खरीदे गए आरक्षित टिकट भूल जाने की स्थिति में उपलब्ध विशेष सुविधा की जानकारी भी साझा की है। इसके साथ ही बिलासपुर मंडल में टिकट जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सभी महिला कर्मचारियों सहित 140 टिकट जांच कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं।
व्हाट्सएप पर भेजा टिकट नहीं माना गया वैध, महिला यात्री से वसूला गया जुर्माना
रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाड़ी संख्या 18517 कोरबा–विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस में कोरबा से रायपुर यात्रा कर रही एक महिला यात्री टिकट जांच के दौरान बिना वैध टिकट पाई गई। टीटीई के आने पर महिला ने अपने भाई को फोन कर RailOne App से अनारक्षित टिकट बुक कराया। टिकट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दिया गया, जिसे महिला ने टीटीई को दिखाया।
जांच में पता चला कि ट्रेन शाम 4:10 बजे कोरबा स्टेशन से रवाना हो चुकी थी, जबकि टिकट 4:45 बजे जारी हुआ था। साथ ही यात्री के पास केवल व्हाट्सएप पर प्राप्त स्क्रीनशॉट था। रेलवे नियमों के अनुसार RailOne App से बनाया गया टिकट केवल उसी मोबाइल फोन में वैध होता है, जिसमें ऐप पंजीकृत हो और जिससे टिकट बुक किया गया हो। स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप कॉपी वैध यात्रा प्राधिकार नहीं मानी जाती। नियमों के तहत महिला यात्री पर जुर्माना लगाया गया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी।
डिजिटल टिकट के लिए रेलवे ने जारी किए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही वैध टिकट अवश्य लें। RailOne App से टिकट उसी मोबाइल में बुक करें, जिसमें ऐप पंजीकृत हो। टिकट का स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से प्राप्त कॉपी मान्य नहीं होगी। यात्रा के दौरान टिकट वाला मोबाइल साथ रखें तथा उसकी बैटरी पर्याप्त चार्ज रखें। रेलवे ने यह भी बताया कि 19 जून 2026 से बिना वैध या अनियमित टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
काउंटर टिकट भूल जाने पर भी मिलेगी राहत
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई यात्री रेलवे आरक्षण काउंटर (PRS) से खरीदा गया मूल आरक्षित टिकट यात्रा के दौरान भूल जाता है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में यात्री का परिजन या अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित प्रस्थान स्टेशन के स्टेशन मास्टर के समक्ष मूल टिकट प्रस्तुत कर सकता है। सत्यापन के बाद स्टेशन मास्टर संबंधित अग्रिम स्टेशन को सूचना भेजेंगे, जिसके आधार पर रेलवे नियमों के अनुसार यात्री को यात्रा जारी रखने में सहायता दी जाएगी।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल पीआरएस काउंटर से जारी मूल आरक्षित टिकट पर लागू होगी। IRCTC के ई-टिकट पर यह व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसी स्थिति में यात्री को तुरंत ट्रेन में मौजूद टीटीई को सूचित करना चाहिए। सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
बॉडी वॉर्न कैमरों से होगी टिकट जांच की रिकॉर्डिंग
टिकट जांच प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विवादमुक्त बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर मंडल ने सभी महिला टिकट जांच कर्मचारियों सहित 140 टिकट जांच कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह द्वारा पहले 50 कैमरों का वितरण किया गया था, जबकि 4 जुलाई 2026 को 90 अतिरिक्त कैमरे वितरित किए गए।
इन कैमरों के माध्यम से टिकट जांच की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होगी। किसी विवाद, शिकायत या आरोप की स्थिति में रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर निष्पक्ष सत्यापन किया जा सकेगा। रेलवे का कहना है कि यह व्यवस्था यात्रियों और टिकट जांच कर्मचारियों दोनों के हितों की सुरक्षा करेगी तथा विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
डिजिटल और पारदर्शी रेलवे व्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहना है कि आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग के माध्यम से टिकट जांच व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है। साथ ही यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे डिजिटल टिकट से जुड़े नियमों की जानकारी रखें और यात्रा के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि अनावश्यक असुविधा और जुर्माने से बचा जा सके।



