भरोसे का रिश्ता टूटा, व्हाट्सएप स्टेटस पर निजी वीडियो डालकर युवती को किया बदनाम; आरोपी गिरफ्तार

संबंध बिगड़ने के बाद निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई
बिलासपुर ( शिखर दर्शन ) // तोरवा थाना क्षेत्र में एक युवती की निजी तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग कर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 20 जुलाई को थाना तोरवा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसका पूर्व परिचित प्रशांत राज (23), निवासी ग्राम खैरा, थाना रतनपुर, के पास दोनों के निजी फोटो और वीडियो मौजूद थे। दोनों के बीच संबंध समाप्त होने के बाद आरोपी ने कथित रूप से उन्हीं निजी सामग्रियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने व्हाट्सएप अकाउंट से छेड़छाड़ करते हुए युवती के स्टेटस पर निजी वीडियो और संपादित तस्वीरें अपलोड कर दीं, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। साइबर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का पता लगाकर ग्राम खैरा में दबिश दी गई, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 एवं 351(2) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) और 67(ए) के तहत अपराध दर्ज किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस का कहना है कि जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।



