छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी: आज से प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे बढ़ी दरें, नए टैरिफ लागू

अग्रिम भुगतान पर छूट घटी, विलंबित बिल पर सरचार्ज नियम बदले; बकाया बिल जमा करने वालों को तीन माह की राहत
रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को आज से अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए घोषित नई बिजली दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक भुगतान करना होगा, जबकि गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है। इसके साथ ही अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली छूट कम कर दी गई है तथा विलंब से बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज के नियमों में भी बदलाव किया गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ा अतिरिक्त भार
नई दरों के तहत घरेलू बिजली की सभी श्रेणियों में वृद्धि की गई है। 0 से 100 यूनिट तक की खपत पर प्रति यूनिट दर 4.10 रुपये से बढ़ाकर 4.40 रुपये कर दी गई है। 101 से 200 यूनिट पर 4.20 रुपये से बढ़ाकर 4.50 रुपये, 201 से 400 यूनिट पर 5.60 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये, 401 से 600 यूनिट पर 6.60 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये तथा 601 यूनिट से अधिक खपत पर 8.30 रुपये से बढ़ाकर 8.80 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।
गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की दरों में भी वृद्धि
आयोग ने गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की है। वहीं कृषि पंपों के लिए बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ भी पहले के 1.25 गुना से बढ़ाकर 1.50 गुना कर दिया गया है।
बदले भुगतान के नियम
नई व्यवस्था के तहत बिजली बिल का अग्रिम भुगतान करने पर मिलने वाली छूट 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं निर्धारित समय सीमा के बाद बिल जमा करने पर अब 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की जगह 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लिया जाएगा।
बकाया बिल वालों को तीन माह की राहत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें भुगतान के लिए तीन माह की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। इस अवधि में बकाया बिल जमा करने पर किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
समय पर भुगतान करने पर मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल जमा करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिलेगी।
प्रमुख बातें
- आज से प्रदेश में नई बिजली दरें लागू।
- घरेलू बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी।
- गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की दरों में भी वृद्धि।
- अग्रिम भुगतान पर छूट 1.25% से घटकर 0.75%।
- विलंबित भुगतान पर अब प्रतिदिन 0.04% सरचार्ज।
- बकाया बिल जमा करने के लिए तीन माह की अतिरिक्त मोहलत।
- निर्धारित अवधि में भुगतान करने पर 10 प्रतिशत विशेष छूट।



