सदर बाजार की ज्वेलरी दुकान पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई, 45 दिन में जगह खाली करने का नोटिस

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // राजधानी के सदर बाजार में वक्फ संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में अब कार्रवाई का चरण शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड की टीम ने संबंधित ज्वेलरी दुकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस के जरिए दुकान पर काबिज व्यक्ति को 45 दिन के भीतर संपत्ति खाली कर उसका कब्जा संबंधित वक्फ संस्था को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकरण के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
मामला सदर बाजार स्थित अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने 28 जुलाई 2026 को मामले की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया था। इसके बाद अब वक्फ बोर्ड ने आदेश के पालन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।
बताया गया है कि विवादित संपत्ति में मकान नंबर 923 और 924 से जुड़ा करीब 900 वर्गफुट क्षेत्र तथा मकान नंबर 523 और 524 में बनी दुकान और गोदाम शामिल हैं।
सूरज ज्वेलर्स के संचालक पर कब्जे का आरोप
वक्फ बोर्ड के मुताबिक, उक्त संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स का कथित कब्जा बताया गया है। संपत्ति को लेकर बोर्ड की ओर से पहले भी वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
बोर्ड द्वारा इस संबंध में वर्ष 2022 में भी आदेश जारी किए गए थे। अब राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा कर कब्जा खाली करने की समय-सीमा तय की गई है।
वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई तेज करने का दावा
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना बोर्ड की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उनके संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
उन्होंने अधिकरण के आदेश को वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।



