रायपुर संभाग

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित, 11 अक्टूबर की परीक्षा पर लगा विराम

पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण में शामिल करने का मामला, कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया आदेश

रायपुर ( शिखर दर्शन ) //  छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित सहायक शिक्षक की लिखित भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण से बाहर रखने पर उठा विवाद : 

मामला सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण व्यवस्था में शामिल नहीं किए जाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगता की श्रेणियों और आरक्षित पदों के विभाजन को लेकर नियमों के अनुरूप व्यवस्था नहीं की गई।

जानकारी के अनुसार, समाज कल्याण विभाग ने 25 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर दिव्यांगता की श्रेणियों का निर्धारण किया था। बाद में विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की, जिसमें पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की श्रेणी को लेकर बदलाव किया गया। हालांकि, तब तक लोक शिक्षण संचालनालय भर्ती का विज्ञापन जारी कर चुका था और कर्मचारी चयन मंडल ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर चुका था।

हाईकोर्ट में उठाया गया विज्ञापन में संशोधन का मुद्दा : 

मीनाक्षी मांगलेकर एवं दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता रूंगठा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 7 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगता के लिए चिन्हांकित पदों के समूहवार विभाजन को लेकर शुद्धिपत्र जारी नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

सुनवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के पत्र के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणियों के विभाजन का विषय भी उठाया गया। विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को संबंधित श्रेणियों में विभाजित करते हुए शुद्धिपत्र जारी करने पर सहमत है। शुद्धिपत्र का प्रारूप भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई।

भविष्य की भर्तियों में शामिल होंगे पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थी : 

संशोधित अधिसूचना के अनुसार भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की बात कही गई है। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण संशोधित व्यवस्था लागू करने को लेकर कानूनी और व्यावहारिक अड़चनें सामने आईं।

परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को झटका : 

11 अक्टूबर को परीक्षा प्रस्तावित होने के कारण अभ्यर्थी तैयारियों में जुटे थे। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना हो चुके थे, जबकि दूर-दराज के केंद्र मिलने वाले कई उम्मीदवारों के पहले ही संबंधित शहरों में पहुंचने की तैयारी थी। परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं।   

फिलहाल अभ्यर्थियों को परीक्षा की नई तारीख और आगे की प्रक्रिया के संबंध में कर्मचारी चयन मंडल के आधिकारिक निर्देशों का इंतजार करना होगा।

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