“छत्तीसगढ़ में नए कानूनों के तहत पहली FIR: आपराधिक न्याय प्रणाली में नया मोड़”
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में “भारतीय न्याय संहिता 2023” के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में, रेंगाखार गांव के संगम चौक के पास, एक ट्रेक्टर के मालिक से कागजात नहीं लेने पर प्रार्थी इतवारी पंचेश्वर से गोलू ठाकरे ने आरोपित तरीके से बहस की और उसने धमकी और मारपीट की। घटना के बाद, रेंगाखार पुलिस ने नए कानून के साथ गोलू ठाकरे के खिलाफ धारा 296 (अपराध करने का आरोप), और 351(ख) (धमकी देने का आरोप) के तहत मामला दर्ज किया है।
एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि रात 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ट्रेक्टर के मालिक के साथ विवाद हो रहा है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गोलू ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। उन्होंने बताया कि गोलू ठाकरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (अपराध करने का आरोप) और 351(ख) (धमकी देने का आरोप) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला देश में पहला है जिसे नए कानून के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
