रायपुर संभाग

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

कोर्ट सख्त, पीड़िता को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // राजधानी रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने सुनाया। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सोनू चेलक को दोषी करार दिया गया।

घटना दिसंबर 2024 की है, जब नाबालिग को आरोपी धमकाकर अपने साथ ले गया और शहर के डूमरतराई क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के लापता होने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने कठोर सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अपराधों पर सख्त दंड आवश्यक है, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए।

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