मध्यप्रदेश

शादी का वादा, ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोपों से मचा हड़कंप, छात्रा की शिकायत पर युवक के खिलाफ केस दर्ज

इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती के बाद प्रेम संबंध का दावा, तीन बार गर्भपात कराने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप

शहडोल ( शिखर दर्शन ) //

मध्य प्रदेश के शहडोल में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती के बाद एक छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, तीन बार गर्भपात कराने और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी से इनकार कर दिया और अब उसे गोली मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

2023 में इंस्टाग्राम से हुई थी पहचान

शिकायत के अनुसार, बुढार थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय छात्रा बीएससी और पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही है। वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान केशवाही निवासी कनिष्ठ सिंह से हुई थी। जनवरी 2024 में दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू होने का दावा किया गया है।

युवती का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर 29 अक्टूबर 2024 को वह उसे ग्राम कुम्हारी में प्रेमलाल शर्मा उर्फ बाबू शर्मा के खाली पड़े बाड़े में ले गया, जहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद भी आरोपी कई बार उसके साथ संबंध बनाता रहा।

तीन बार गर्भपात कराने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप

छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि संबंधों के दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई। उसके मुताबिक, आरोपी गर्भपात की गोलियां देता था और शादी के बाद बच्चा करने की बात कहकर उसे भरोसा दिलाता था।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने शारीरिक संबंधों के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने मोबाइल चैट, फोटो और वीडियो सहित अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंपने की बात कही है। उसने फर्जी सोशल मीडिया आईडी के जरिए वीडियो प्रसारित किए जाने का आरोप भी लगाया है।

दूसरी जगह शादी तय होने के बाद रिश्ते में आया मोड़

पीड़िता के अनुसार, आरोपी के परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। इसके बाद आरोपी ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। युवती का दावा है कि 3 अक्टूबर 2026 से आरोपी ने उससे बातचीत भी बंद कर दी।

छात्रा ने आरोपी के परिवार के लोगों पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। इस संबंध में कथित ऑडियो होने की बात कही गई है। इन आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला

शिकायत के आधार पर शहडोल महिला थाना पुलिस ने कनिष्ठ सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में मोबाइल चैट, फोटो-वीडियो और कथित धमकी से जुड़े ऑडियो की जांच अहम हो सकती है।

इस संबंध में एसडीओपी विकास पांडेय ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने संभावना जताई कि महिला थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है।

फिलहाल, मामला जांच के अधीन है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आने बाकी हैं।

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