रायपुर संभाग

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए बदला छुट्टी लेने का नियम, अब HRMIS पोर्टल से ही होगा आवेदन

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्पष्ट किया है कि अवकाश के आवेदन केवल विभागीय HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पर कार्रवाई नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर ( शिखर दर्शन ) //

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने अवकाश आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया को लेकर निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। आवेदन की स्वीकृति से संबंधित कार्रवाई भी ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन पर नहीं होगी कार्रवाई

डीपीआई के अनुसार, पहले भी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को HRMIS पोर्टल के जरिए अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने और स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने और उन पर कार्रवाई होने की जानकारी सामने आई।

इसी स्थिति को देखते हुए संचालनालय ने दोबारा स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त अवकाश आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी संबंधित कार्यालयों और संस्थानों में निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी

लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। इसका उद्देश्य अवकाश आवेदन और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया को एक समान, व्यवस्थित और डिजिटल माध्यम से संचालित करना है।

ऑनलाइन उपस्थिति के बाद अब छुट्टी की प्रक्रिया भी डिजिटल

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले से ही वीएसके (VSK) ऐप के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था लागू है। अब अवकाश आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने पर विभागीय रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

शिक्षकों-कर्मचारियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • छुट्टी लेने के लिए HRMIS पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • अवकाश की स्वीकृति निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया से ही होगी।
  • केवल ऑफलाइन आवेदन देकर छुट्टी स्वीकृत कराने की व्यवस्था मान्य नहीं होगी।
  • संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इस बदलाव के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी की योजना बनाते समय विभागीय HRMIS पोर्टल के माध्यम से समय पर आवेदन करना होगा। वेतन निर्धारण और ऑनलाइन उपस्थिति के साथ स्वीकृत अवकाश की गणना को लेकर किसी अतिरिक्त व्यवस्था की पुष्टि संबंधित आधिकारिक निर्देशों से ही की जानी चाहिए।

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