रविवार को हाईकोर्ट में हुई विशेष सुनवाई….. 21 नाबालिक बच्चियों का रेस्क्यू मामला…. कोर्ट ने शासन से किया जवाब तलब

इंदौर/( शिखर दर्शन )//शहर के विजयनगर क्षेत्र से पिछले दिनों वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट के आश्रम पर जिला प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21 नाबालिक बच्चियों का रेस्क्यू कर बाल आश्रम ले जाया गया था । मामले को लेकर संस्था ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई थी ।जिस पर रविवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में विशेष बेंच द्वारा सुनवाई की गई ।

जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि विजयनगर क्षेत्र के स्ट्रीट नंबर 74 में एक आश्रम संचालित हो रहा है । जहां कुछ नाबालिक बच्चियों को रखा गया है । सूचना पर एसडीएम महिला एवं बाल विकास विभाग , चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य सहित अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही कर एक मकान से 21 नाबालिक बच्चियों का रेस्क्यू कर बाल आश्रम पहुंचा गया था । जिसके बाद तत्काल प्रभाव से वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट द्वारा इंदौर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई थी ।अधिवक्ता जयेश गुरुनानी ने बताया कि संस्था ने जो याचिका लगाई थी । उस पर आज सुनवाई हुई है कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन पूरे मामले को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में ले , साथ ही जवाबों को सारे रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करें , कोर्ट ने यह भी कहा कि कि जो बच्चियां बाल आश्रम में रखी गई है उनके पलक या फिर माता-पिता उनसे मुलाकात कर बच्चों के हाल-चाल जान सकते हैं ।