बिलासपुर संभाग

दहेज की प्रताड़ना ने ली नवविवाहिता की जान: पति और जेठानी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

शादी के एक साल के भीतर उजड़ गई भारती की जिंदगी, दहेज को लेकर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप सही पाए जाने पर पुलिस की कार्रवाई

जांजगीर (शिखर दर्शन) // दहेज के लिए प्रताड़ना, मारपीट और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के गंभीर मामले में जांजगीर-चांपा पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए नवविवाहिता के पति और जेठानी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर से प्राप्त मर्ग डायरी के आधार पर थाना जांजगीर में मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतका भारती कश्यप की मां, भाई और अन्य परिजनों के बयान दर्ज किए गए।

जांच में पता चला कि वर्ष 2025 में भारती कश्यप का विवाह जांजगीर जिले के ग्राम जरवे (च) निवासी कृष्णा कश्यप के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पति द्वारा दहेज में कम सामान लाने की बात को लेकर ताने दिए जाने लगे। परिजनों के अनुसार कृष्णा कश्यप अक्सर घरेलू विवादों के दौरान पत्नी के साथ मारपीट करता था।

जेठानी पर भी प्रताड़ना में शामिल होने का आरोप

पीड़िता ने जब अपनी परेशानी अपनी जेठानी कविता कश्यप को बताई, तो उससे मदद मिलने के बजाय उसे भी दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों ने कई बार समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

पुलिस जांच के अनुसार 6 जुलाई 2025 की सुबह भारती कश्यप ने अपनी मां को फोन कर पति और जेठानी द्वारा की जा रही मारपीट और प्रताड़ना की जानकारी दी थी। इसके कुछ समय बाद उसने अज्ञात कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया।

इलाज के दौरान हुई मौत

गंभीर हालत में भारती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की विस्तृत जांच, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि मृतका को लगातार दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

विशेष टीम ने की गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप तथा सीएसपी योगिता बाली खापर्डे के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने ग्राम जरवे पहुंचकर आरोपी पति कृष्णा कश्यप (23 वर्ष) और जेठानी कविता कश्यप (35 वर्ष) को हिरासत में लिया।

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

पूरे मामले की जांच और गिरफ्तारी की कार्रवाई में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, आरक्षक शंकर राजपूत, दिलीप सिंह तथा महिला आरक्षक रेखा यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यह मामला एक बार फिर दहेज प्रथा की भयावहता और उसके कारण उजड़ती जिंदगियों की दर्दनाक तस्वीर सामने लाता है।

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