दुर्ग संभाग

बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं! बालोद कलेक्टर का सख्त आदेश, नियम तोड़ने पर पेट्रोल पंपों पर होगी कार्रवाई

बालोद (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अब सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि पेट्रोल भरवाने की अनिवार्य शर्त बन गया है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही जनहानि को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या अन्य ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि बालोद जिले में राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय मार्गों पर दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है। इससे न केवल आमजन की जान जा रही है, बल्कि कानून-व्यवस्था और लोकशांति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन का मानना है कि यदि दोपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें, तो सड़कों पर होने वाली मौतों और गंभीर दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है।

सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग पहले से ही संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें स्थानीय निकायों और सामाजिक संस्थाओं की भी भागीदारी है। बावजूद इसके जनहानि में अपेक्षित कमी नहीं आ रही थी, जिस कारण अब यह ठोस निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूती दी जा सके।

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