मध्यप्रदेश
हाईकोर्ट ने दिया आदेश: नर्सिंग परीक्षाओं की तारीख नहीं बढ़ेगी , तय समय पर ही होंगी परीक्षा

जबलपुर (शिखर दर्शन) // मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएं। एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया है कि 28 और 29 अप्रैल को नियत समय के अनुसार परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं।

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सूरत में परीक्षा की तारीखों में बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही, हाईकोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की भूमिका भी समाप्त कर दी गई है। यह समिति सीबीआई जांच में पाए गए अनसूटेबल कॉलेजों की जांच के लिए बनाई गई थी।
इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ में हुई।
