मध्यप्रदेश

नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में नर्सिंग कॉलेज को HC से मिली राहत, 22 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

जबलपुर ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े नर्सिंग कॉलेजों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर खंडपीठ ने नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि वह 22 नवंबर तक ऑनलाइन मान्यता पोर्टल खोले रखे। इसके साथ ही, कोर्ट ने 100 बिस्तर वाले अस्पताल की शर्त से कॉलेजों को राहत प्रदान की है। अब बिना 100 बिस्तर वाले अस्पताल वाले नर्सिंग कॉलेज भी मान्यता प्राप्त करने के योग्य होंगे।

यह राहत बीएम नर्सिंग कॉलेज, भोपाल द्वारा दायर याचिका पर दी गई है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, नर्सिंग कॉलेज 19 से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बीएम नर्सिंग कॉलेज की ओर से सीनियर एडवोकेट पंकज दुबे ने इस मामले में पैरवी की थी।

नर्सिंग कॉलेजों को इस निर्णय से महत्वपूर्ण राहत मिली है, जिससे वे अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम समय में आवेदन करने का अवसर पा सकेंगे।

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