स्थानांतरण के नाम पर शिक्षकों का अटैचमेंट, हाईकोर्ट ने किया रद्द , कहा- डीईओ और बीईओ को अधिकार नहीं…
बिलासपुर (शिखर दर्शन) // स्थानांतरण के नाम पर किए गए शिक्षकों के अटैचमेंट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीईओ को शिक्षकों का अटैचमेंट करने का अधिकार नहीं है। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद शिक्षकों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी।

दरअसल, बस्तर क्षेत्र के शिक्षक दयानाथ कश्यप, चंद्रशेखर पांडे, दयाराम बघेल, और मिरी राम देवांगन बस्तर के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत थे। उन्होंने अपने अटैचमेंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने रिट अपील दायर की। इन शिक्षकों को 14 और 15 मार्च 2024 को जारी आदेश के तहत उनके मूल स्थान से स्थानांतरण कर अन्य स्थानों पर अटैच कर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने जिला शिक्षा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार, स्थानांतरण केवल मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान की गई थी, इसलिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना भी आवश्यक था। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर शिक्षकों को तत्काल नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में रिट अपील की गई थी।