निजी अस्पताल पर लापरवाही के लिए 20 हजार का जुर्माना
ग्वालियर ( शिखर दर्शन ) जिले में उपभोक्ता आयोग ने एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के लिए 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला बुजुर्ग महिला रजनी शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिनका इलाज बिरला अस्पताल में हुआ था।
मुरैना की रहने वाली बुजुर्ग महिला रजनी शर्मा की तबीयत बिगड़ने पर उनके परिजनों ने उन्हें बिरला अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना 16 अप्रैल 2019 की है, जब महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने कथित तौर पर गंभीर लापरवाही बरती, जिससे महिला की स्थिति और बिगड़ गई।
उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई
रजनी शर्मा के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस मामले की शिकायत उपभोक्ता आयोग से की। शिकायत के अनुसार, अस्पताल के चिकित्सकों ने इलाज में गंभीर त्रुटियां कीं, जोकि मानकों के खिलाफ थीं। आयोग ने मामले की जांच की और पाया कि अस्पताल के चिकित्सकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया।
जुर्माने का निर्णय
जांच के बाद, उपभोक्ता आयोग ने निर्णय लिया कि बिरला अस्पताल पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अस्पताल की लापरवाही के लिए लगाया गया है, जोकि एक वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार मानी गई। आयोग ने अस्पताल को निर्देश दिए हैं कि वह भविष्य में इस तरह की लापरवाही से बचें और मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करें।
महत्वपूर्ण संदेश
इस मामले ने स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही के गंभीर परिणामों को उजागर किया है और यह उदाहरण पेश किया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी गंभीरता से करना चाहिए। उपभोक्ता आयोग की इस कार्रवाई ने उन लोगों को भी प्रोत्साहन दिया है जो स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही का सामना कर रहे हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और न्याय प्राप्त करें।