हाईकोर्ट का रेलवे से सवाल… कहा __ जब मालगाड़ियां चल सकती है तो यात्री ट्रेन क्यों नहीं ?? अगली सुनवाई 21 को

बिलासपुर /(शिखर दर्शन)// छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में यात्री ट्रेनों के लगातार रद्द किए जाने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने रेलवे बोर्ड को केंद्र शासन से निर्देश लेकर जानकारी पेश करने के लिए कहा है ।
माननीय न्यायालय ने रेलवे से इस संबंध में कहा कि माल गाड़ियां जिस रूट पर लगातार चलाई जा रही है तो उसी रूट पर यात्री ट्रेन क्यों नहीं चल सकती ? कहा की यदि पटरियां की खराब होने की बात है तो यात्री गाड़ियां तो चल ही नहीं रही है तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है ? मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 21 मार्च को तय की गई है । न्यायधानी निवासी कमल कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी , जिसमें कहा गया था कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यात्री गाड़ियां लगातार रद्द की जा रही है । यात्रियों को अचानक ही मालूम पड़ता है कि कोई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन अब नहीं जाएगी । इसके साथ ही साथ कई बार बीच रास्ते में ही ट्रेन रद्द कर दी जाती है । इसकी वजह से हजारों की संख्या में आने जाने वाले यात्रियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है । जाहिर है लंबे समय से रेलवे इस तरह का दुर्व्यवहार यात्रियों के साथ करते आ रही है ।
याचिका में कहा गया है की बकायदा मालगाड़ियां इस रूट पर चलाई जा रही हैं।जबकि माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और माननीय न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की संयुक्त बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई । इस दौरान माननीय न्यायालय ने रेलवे से पूछा कि क्या कारण है कि यात्री गाड़ियां अचानक ही रद्द कर दी जाती है ? रेलवे की ओर से केंद्र शासन के वकील ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर काम चलता है , इसी कारण यात्री गाड़ियां रोकनी पड़ती है । उच्च न्यायालय ने इस संबंध में पूछा कि उसी ट्रैक पर मालगाड़ी कैसे चलाई जा रही है ? रेलवे के अधिवक्ता द्वारा इसका कोई समुचित जवाब नहीं दिया जा सका । उच्च न्यायालय ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड के निर्देश के साथ अगले गुरुवार को याचिका की दुबारा सुनवाई तय की है ।