मध्यप्रदेश

धार के भोजशाला में बसंत पंचमी पर सुरक्षा कड़ी: प्रशासन ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

प्रशासन ने बसंत पंचमी पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए

धार ( शिखर दर्शन ) // बसंत पंचमी उत्सव को देखते हुए जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्र ने बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

प्रियंक मिश्र ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में गश्त एवं फ्लैग मार्च किया जा रहा है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

शांति भंग पर सख्त कार्रवाई का अलर्ट

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शांति भंग करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कई प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं।

नो-फ्लाई जोन घोषित

भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर परिधि के भीतर सभी प्रकार की उड़ान गतिविधियां जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, UAV आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध

नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों या स्थलों पर निर्माण सामग्री, मलबा, टायर या लावारिस गुमटियां नहीं रख सकता। आदेश के उल्लंघन पर नगर पालिका परिषद द्वारा सामग्री जप्त की जाएगी।

संयमित भाषा उपयोग के आदेश

धार नगर में सभी प्रिंटिंग प्रेसों के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि बसंत पंचमी से संबंधित प्रचार सामग्री में मर्यादित और संयमित भाषा का ही उपयोग किया जाए। किसी भी धर्म या समुदाय के प्रति भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करना पूरी तरह निषेध है। प्रत्येक सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, स्थान, संख्या और छपवाने वाले का नाम अंकित करना अनिवार्य है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा किसी सामग्री में परिवर्तन या निरसन के निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा। यह आदेश विवाहिक कार्यक्रमों के लिए छपाई जाने वाली पत्रिकाओं पर लागू नहीं होगा।

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