नाबालिग का अपहरण मामला: मुख्य आरोपी के साथ पास्टर और पत्नी भी गिरफ्तार

सूरजपुर (शिखर दर्शन) // नाबालिग का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ खैरू के साथ पास्टर राम खिलावन और उसकी पत्नी सुनीता को गिरफ्तार किया है। प्रतापपुर थाना में प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस 2023 की धारा 137(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी क्रिसमस के अवसर पर पास्टर के निवास गई थी। सुबह तक बेटी वापस न आने पर परिजनों ने आस-पास जानकारी जुटाई। इस दौरान आरोपी राजेश कुमार ने फोन करके बताया कि उसने नाबालिग को अपने पास रखा है और वह उसे वापस तभी छोड़ेगा जब उसकी शर्त पूरी होगी। इस अपहरण में पास्टर राम खिलावन और उनकी पत्नी सुनीता ने मदद की।
मामला और गंभीर तब बन गया जब पता चला कि राजेश कुमार के खिलाफ पहले भी थाना राजपुर में नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज है।
धाराओं की जानकारी
- BNS 2023 की धारा 137(2) – किसी व्यक्ति का अपहरण करने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
- BNS 2023 की धारा 3(5) – ‘सामान्य आशय’ की सिद्धांत से संबंधित है। यदि कई लोग किसी अपराध को साझा योजना के तहत करते हैं, तो प्रत्येक आरोपी के लिए वही दंड लागू होगा जैसे उसने अकेले अपराध किया हो।
प्रतापपुर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है।



