दोपहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी: 26 नवंबर से MP में बगैर हेलमेट और बिना बीमा वाहन पर जुर्माना, 5 हजार तक वसूला जाएगा

भोपाल (शिखर दर्शन) // मध्य प्रदेश के दोपहिया वाहन चालकों के लिए अब एक जरूरी और सख्त नियम लागू होने जा रहा है। प्रदेश में 26 नवंबर से बगैर हेलमेट और बिना बीमा के दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू होगी। इस नियम के तहत उल्लंघन करने वाले लोगों से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। शुरुआत पांच प्रमुख शहरों से हुई इस अभियान को अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अभियान की अवधि 15 दिनों की होगी और इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
PTRI के मुताबिक यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस संबंध में 26 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी, जिसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन और PTRI के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई अफसर रोड सेफ्टी पर चर्चा करेंगे।



