मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही, तीन बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तीन बीएलओ निलंबित, निर्वाचक नामावलियों में लापरवाही का आरोप
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ( शिखर दर्शन ) // निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित कर्मचारियों में अहिल्या पैकरा (प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला, तरईगांव), ज्योति साहू (सहायक शिक्षक, मिश्री देवी शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौरेला) और कुसुमलता नागेश (शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, माझीटोला) शामिल हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि तीनों का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(ख)(2) के विपरीत गंभीर कदाचार माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान तीनों का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
अहिल्या पैकरा, जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25, कोटा-तरईगांव के भाग संख्या 54 की बीएलओ हैं, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
ज्योति साहू, जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25, कोटा-गौरेला के भाग संख्या 23 की बीएलओ हैं, को भी इसी अधिनियम के तहत निलंबित किया गया।
कुसुमलता नागेश, जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25, कोटा, भाग संख्या 11 की बीएलओ हैं, को भी तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश दिया गया।
निलंबन के दौरान सभी तीनों को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह कार्रवाई निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सही संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।



