दुर्ग शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय निलंबित, सरगुजा कार्यकाल में अनियमितताओं का आरोप

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // स्कूल शिक्षा विभाग ने दुर्ग शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सरगुजा में पदस्थापना के दौरान उपाध्याय के कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। उन पर स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता के भी आरोप साबित हुए हैं।

शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन और गंभीर कदाचार माना है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया।
निलंबन के दौरान हेमंत उपाध्याय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। वहीं, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए तत्काल व्यवस्था करते हुए आर.एल. ठाकुर, उपसंचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक (शिक्षा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद की गई है। जांच में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े कई सबूत सामने आए थे।



