सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य की याचिका खारिज, हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और उन्हें पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है।
भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले मामले में की गई ईडी कार्रवाई को चुनौती देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस स्तर पर सीधे सुनवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले नियमानुसार हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए।
बता दें कि चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। उन्हें रायपुर की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित है।
इस फैसले के बाद बघेल परिवार को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी। शराब घोटाले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसमें कई राजनीतिक हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं।
राजनीतिक हलकों में हलचल
सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में यह मामला और गरमा सकता है। कांग्रेस पार्टी जहां इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार पर की गई कार्रवाई का हिस्सा मान रही है।
अब निगाहें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां से यह तय होगा कि बघेल परिवार को फिलहाल कोई राहत मिलती है या नहीं।