रेप के आरोपी को फांसीः 2 माह 28 दिनों में आया फैसला, नए कानून आने के बाद MP में पहली बार मृत्युदंड

नर्मदापुरम ( शिखर दर्शन ) // 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है । सिवनीमालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने महज 2 माह 28 दिनों में आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है । नए कानून आने के बाद मध्य प्रदेश और सिवनीमालवा में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को आरोपी अजय ने बच्ची का अपहरण किया था । परिवार ने पूरे गांव में बच्ची को तलाशा किया , लेकिन बच्ची नहीं मिली । पुलिस ने जांच के दौरान अजय को हिरासत में ले कर पूछताछ किया । तब उसने बताया कि मासूम को झाड़ियों में ले जाकर दरिंदगी की और चिल्लाने पर मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी । इसके बाद लाश को झाड़ियों में फेंक दिया ।
इस मामले में 13 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया । कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया । बलात्कार और हत्या के मामले में न्यायालय ने धारा 137(2), 64, 65(2), 103(1), 66 बीएनएस 5 (एम), 6 पॉक्सो में मृत्युदंड की सुजा सुनाई । साथ ही 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया । इसके अलावा पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा दिए जाने का आदेश भी पारित किया है ।