छत्तीसगढ़

स्कूल कॉलेज के सामने शराब दुकान, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस,दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान !

बिलासपुर/स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थलों ,खेल मैदान एवम हॉस्पिटल के आसपास संचालित शराब दुकान को लेकर प्रकाशित खबरों को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है । हाई कोर्ट ने मामले गंभीरता को देख कर इसे जनहित में लेते हुए राज्य शासन व आबकारी विभाग के अफसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।कोर्ट ने नोटिस जारी कर संचालित शराब दुकानों की स्थिति और जनहित को ध्यान में रखकर जवाब पेश करने को कहा है। जिले में कुल 65 से अधिक देसी विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन शासन स्तर पर संचालित किया जा रहा है । लंबे समय से जनता के बीच स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आसपास संचालित सरकारी शराब दुकानों को लेकर विरोध किया जा रहा है ।समय-समय पर जनता की तरफ से ऐसे स्थान पर संचालित दुकानों को हटाए जाने की मांग होती रहती है । आबकारी विभाग समिति कलेक्टर प्रशासन को आवेदन भी किया गया बावजूद इसके प्रशासन ने जनता की मांग को अनसुना कर शराब दुकान को हटाने से अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार किया बताया जा रहा है जनता के अनुसार स्कूल कॉलेज के पास संचालित दुकानों के चलते छात्र छात्राओं समिति स्कूल कॉलेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । खासकर महिलाओं छात्रों को इन दुकानों से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नियमानुसार ऐसे चिन्हित स्थान और हाईवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश हैं ।बावजूद इसके राजस्व को ध्यान में रखते हुए ना तो विभाग ने जनता की आवाज को गंभीरता से लिया और ना ही प्रशासन ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया शराब दुकान संचालन को लेकर अखबारों में प्रकाशित खबरों को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है ।

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