बिलासपुर मेयर चुनाव: भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने संशोधित याचिका की मंजूरी दी, 10 फरवरी को सुनवाई

बिलासपुर (शिखर दर्शन) // नगर निगम बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर संशोधित याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए पुनः याचिका दाखिल की है।
इससे पहले भी मौर्य ने इसी मामले में याचिका लगाई थी, लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण उसे वापस लेना पड़ा था। अब रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका पेश की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की है। वहीं, 11 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम मेयर पद के लिए मतदान होना है।
गौरतलब है कि भाजपा ने पूजा विधानी को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस का कहना था कि उनका जाति प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश का है और छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले याचिका में गलत प्रतिवादी बनाए जाने के कारण उसे वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब संशोधित याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस मामले पर आगामी 10 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।



