बिलासपुर संभाग

भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण मामले में हाईकोर्ट में याचिका वापस

बिलासपुर (शिखर दर्शन) // नगर निगम बिलासपुर के भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण मामले में आज हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिका में गलत प्रतिवादी बनाए जाने के कारण इसे वापस लिया गया।

बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर की जगह इलेक्शन ऑफिसर को प्रतिवादी बनाया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की बैंच में हुई, जिसमें विड्रॉल विथ लिबर्टी के तहत याचिका वापस ले ली गई। अब याचिका समान आधार पर पुनः दायर की जा सकती है।

इस मामले में कांग्रेस ने पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे, यह आरोप लगाते हुए कि उनका प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश का है और छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं हो सकता। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की आपत्ति को निरस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका दायर की थी।

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