ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख , देरी से फाइल करने पर लगेगा जुर्माना , जानें आखिरी तारीख

नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब करदाता 15 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। यदि किसी करदाता ने पहले ही आईटीआर दाखिल किया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो वे संशोधित रिटर्न भी 15 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना विलंब शुल्क के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। अब, 15 जनवरी तक आईटीआर फाइल करने पर, आय पर आधारित विलंब शुल्क देना होगा।
विलंब शुल्क की राशि:
- अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
- अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
आयकर रिटर्न कैसे फाइल करें?
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पैन कार्ड नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें।
- अपनी आय के हिसाब से ITR फॉर्म का चयन करें।
- आकलन वर्ष FY24 के लिए AY2024-25 चुनें।
- आवश्यक व्यक्तिगत विवरण और कटौतियाँ भरें।
- आधार OTP के माध्यम से फॉर्म सबमिट और वेरिफाई करें।
आप चाहें तो आयकर कार्यालय जाकर भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और वेरिफाई करने का विकल्प चुन सकते हैं।
आईटीआर न फाइल करने पर क्या नुकसान हो सकते हैं?
अगर आप 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो भविष्य में आपके घाटे को अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फॉरवर्ड करने का अवसर समाप्त हो जाएगा। साथ ही, आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए, ITR फाइल करना और विलंब शुल्क के साथ भी इसे जमा करना लाभकारी है।



