पंचायत चुनाव : छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू, अधिकारियों को निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, निगमों और उनके कर्मचारियों को आचरण संहिता का पालन करना होगा। यह नियम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से और निर्विघ्न रूप से संपन्न होनी चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और शासकीय कर्मियों के लिए आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका भी जारी की है, ताकि सभी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष और जिम्मेदारी से करें।
इसके साथ ही, चुनाव से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। शासकीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आदर्श आचरण संहिता का भली-भांति अध्ययन करें और अपने कार्यों का निर्वहन उसी के अनुरूप करें।
शासन की यह मंशा है कि इन चुनावों में किसी भी तरह की निष्पक्षता पर सवाल न उठे और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।




