मध्यप्रदेश

हाईकोर्ट ने माइनिंग अधिकारी को फटकार लगाई, कोर्ट रूम में ही पढ़वाया ‘माइनिंग एक्ट’, कलेक्टर को तलब

ग्वालियर ( शिखर दर्शन ) // मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट ने माइनिंग विभाग की कार्रवाई को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए माइनिंग अधिकारी को फटकार लगाई और कोर्ट रूम में ही उन्हें माइनिंग एक्ट पढ़ने को कहा। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है।

मामला मुरार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की जेसीबी को खनन विभाग द्वारा जब्त किए जाने से जुड़ा है। माइनिंग विभाग ने जेसीबी पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जेसीबी मालिक ने हाईकोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने माइनिंग अधिकारी से सवाल किया कि किस कानूनी आधार पर जेसीबी को जब्त किया गया था। कोर्ट ने माइनिंग एक्ट का हवाला देते हुए अधिकारी से इस एक्ट के बारे में विस्तार से पूछा और उनसे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल किए। इसके बाद, हाईकोर्ट ने कलेक्टर से यह भी पूछा कि बिना माइनिंग एक्ट पढ़े और उचित प्रक्रिया के आदेश कैसे पास किए गए।

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, माइनिंग विभाग और कलेक्टर की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध खनन के खिलाफ माइनिंग विभाग कार्रवाई करता है, जिसमें खनन में उपयोग किए जा रहे वाहनों और मशीनों को जब्त किया जाता है और जुर्माना लगाया जाता है। इस मामले पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी से प्रशासन में हलचल मच गई है।

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