आबकारी विभाग द्वारा जारी शिकायत नंबर का मिल रहा सकारात्मक परिणाम
दुर्ग /(शिखर दर्शन)// जिले की कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा रही है । जिले में अवैध शराब के विक्रय एवं भंडारण तथा परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए विभाग द्वारा एक शिकायत नंबर जारी किया गया है । जिसके अंतर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालय का टेलीफोन नंबर 0788 2325836 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है । साथ ही साथ अपने आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब के विक्रय भंडारण तथा परिवहन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ।
सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया शिकायत नंबर का सकारात्मक परिणाम लोगों से मिल रहा है । विभाग द्वारा अवैध शराब के विक्रय परिवहन एवं भंडारण करने वाले व्यक्तियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है ।
विभाग द्वारा पिछले दिनों प्रकरण दर्ज किए गए । पहला प्रकरण में आरोपी प्रमेंद्र बघेल पिता मतिराम बघेल निवासी सरस्वती कुंज रिसाली के कब्जे से 130 नग देसी शराब मसाला पाव , मात्रा 23.5 लीटर जिसका बाजार मूल्य 14 हजार 300 रुपए अनुमानित है ,जप्त किया गया ।
धीरज कनौजिया सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।एक अन्य प्रकरण में आरोपी एम. पार्वती पति दिनेश निवासी स्टील नगर थाना वैशाली नगर के कब्जे से 25 नग मसाला पाव , कुल मात्रा 4.5 लीटर जिसका बाजार मूल्य 2 हजार 750 रुपए अनुमानित है ।
अवैध रूप से विक्रय करते हुए सुप्रिया शर्मा सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत विवेचना में लिया गया है । आरोपी राजू राम मंडे ग्राम काचांदूर चौकी जेवरा सिरसा के कब्जे से 21 नाग पाव देसी मदिरा मसाला , कुल मात्रा 3.78 लीटर जिसका बाजार मूल्य 2 हजार 310 अनुमानित है जप्त किया ।
निर्मला ठाकुर सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 (1) “ख” के तहत विवेचना में लिया गया ।इसी प्रकार आरोपी ठाकुर राम साहू पिता बाल मुकुंद साहू निवासी सिमरिया के कब्जे से 24 नाग पाव देसी मदिरा मसाला , कुल मात्रा 4.132 लीटर जिसका बाजार मूल्य 2 हजार 640 रुपए है ,जप्त किया ।
पंकज कुजूर सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 (1) “ख” के तहत विवेचना में लिया गया है ।