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मोहब्बत के लिए मौत का खेल , पत्नी ने आशिक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की की हत्या…. शरीर में नहीं मिले जख्म के निशान , फिर भी खाकी पहुंच ही गई कातिलों तक !

रायगढ़ /(शिखर दर्शन )//छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है । जहां एक महिला ने आशिकी में पढ़कर अपने आशिक और उसके दोस्तों के साथ साजिश रच कर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया है हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उससे उनके साजिश की पोल खुल गई । पुलिस ने मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है ।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित कॉलोनी में राजेश विश्वास का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था । जिसकी सूचना उसके परिजनों ने पुलिस को दी थी । प्रारंभिक पूछताछ मैं परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना जताई थी । हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को कई संदेहास्पद निशान देखने को मिले , प्रारंभिक पूछताछ में ही मृतक की पत्नी प्रिया विश्वास की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही थी । इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वह अपने पति की हत्या करने की बात कबूल ली ।

प्रिया ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपने पति राजेश के लिवर संबंधी समस्या के चलते मोवा रायपुर के निजी अस्पताल गई थी । जहां राजेश लगभग एक माह तक एडमिट रहा । वहां प्रिय की एक पुरुष नर्स स्टाफ फिरीज यादव के बीच दोस्ती हुई इसके बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई । वहीं प्रिया की बेस्ट फ्रेंड पायल विश्वास भी फिरिज यादव से प्रिया के जरिए बातचीत करने लगी । प्रिया और पायल ने मौत की साजिश रच कर फीरिज से सेट की और अपने एक अन्य दोस्त शेख मोइन खान निवासी धर्मजयगढ़ को भी सारी बात समझा कर एनेस्थीसिया के ओवरडोज के जरिए राजेश की हत्या का प्लान बनाया था ।

उसके बाद मोईन ने धरमजयगढ़ में उसके पुरुष नर्स के रुकने की व्यवस्था की प्लान के मुताबिक नर्स 14 जनवरी को रात में धरमजयगढ़ पहुंचा । उसके बाद 15 जनवरी को राजेश के सोने के बाद सीने में तीन जगह पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया । राजेश की मौत का पुख्ता इंतजाम के लिए नर्स ने राजेश के सीने में दोबारा तीन बार इंजेक्शन लगाया । जिससे राजेश की मौत हो गई । पुलिस ने मामले में फिरिज यादव , शेख मोईन राजा , प्रिया विश्वास , और पायल उर्फ मनी विश्वास , को गिरफ्तार किया है । सभी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है ।

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