“कोचिंग सेंटर” के लिए आया आदेश , 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में “नो एंट्री” , आदेश नहीं मानने वाले कोचिंग सेंटर के संचालक को भरना पड़ेगा 1 लाख रुपए जुर्माना… नई गाइडलाइन जारी….!
रायपुर /(शिखर दर्शन)// शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है । नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा । इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा । यही नहीं अब कोचिंग सेंटर्स में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे ।
केंद्र ने यह गाइडलाइन देश भर में NEET और JEE कर रहे छात्रों के बढ़ते आत्महत्या जैसे मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है । गाइडलाइन के अनुसार IIT , MBBS , NEET जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर सेफ्टी और भवन सुरक्षा संबंधी NOC होनी चाहिए । परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए ।
कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही भेजे गए हैं । कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टिट्यूट के रेगुलेशन संबंधी कानून है । अधिक फीस वसूलने वाले और जगह-जगह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती तादाद और वहां आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने यह मॉडल और गाइडलाइन प्रसारित की है ।
कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न करने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा । कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपए , दूसरी बार एक लाख रुपये और तीसरी बार उल्लंघन करने पर अपराध के दृष्टिकोण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा ।
किसी भी हालत में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेगी । एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेगी । सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट क्लास नहीं होगी । छात्रों और शिक्षकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश मिलेगा । त्योहारों में कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देंगे ।