रायपुर संभाग

शराब घोटाला: सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को बड़ी राहत, विशेष कोर्ट से मिली जमानत

रायपुर (शिखर दर्शन) // बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है। विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है।

बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी द्वारा 1033 पन्नों का चालान पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों आरोपियों को पासपोर्ट जमा करने और ट्रायल में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

EOW की जांच में सामने आए तथ्य

आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) द्वारा दर्ज प्रकरण क्रमांक 04/2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत जांच की जा रही है।

जांच के दौरान वेलकम डिस्टलरी (कोटा, जिला बिलासपुर) और भाटिया वाइंस डिस्टलरी (सरगांव, जिला मुंगेली) से कुल 16 वाहनों को जब्त किया गया था।

अवैध शराब परिवहन में वाहनों के उपयोग के सबूत

विवेचना में यह भी सामने आया है कि डिस्टलरी दुर्ग से जब्त किए गए 3 वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट-बी) के परिवहन में किया जा रहा था। डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है।

फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और आगे की जांच में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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