गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, होटल संचालक पर केस दर्ज

औचक जांच में 17 सिलेंडर गायब मिले, 23 सिलेंडर जब्त; जिले में लगातार जारी कार्रवाई
धमतरी // ( शिखर दर्शन ) //
कलेक्टर के निर्देशों के बाद धमतरी जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग व कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया।
जांच अभियान का नेतृत्व सहायक खाद्य अधिकारी भेलेन्द्र कुमार ध्रुव, निलेश चन्द्राकर और खाद्य निरीक्षक वैभव कोरटिया ने किया। इस दौरान शांति कॉलोनी स्थित ‘मालिक केटर्स’ में बड़ी अनियमितता सामने आई।
विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिष्ठान के पास 40 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का कनेक्शन दर्ज है, लेकिन मौके पर जांच में केवल 23 खाली सिलेंडर ही पाए गए। शेष 17 सिलेंडरों के संबंध में संचालक महेश कुमार रंगलानी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
इस बड़े अंतर को देखते हुए प्रशासन ने कालाबाजारी की आशंका जताते हुए संचालक के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 03 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही 23 इण्डेन व्यावसायिक सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है।
खाद्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ 34 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें कुल 73 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।



