छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक पारित, स्टाम्प शुल्क में मिलेगी राहत

सदन में ध्वनिमत से मंजूरी, संपत्ति रजिस्ट्री पर 12% अतिरिक्त उपकर खत्म
रायपुर // ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह विधेयक सदन के पटल पर प्रस्तुत किया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीयन (रजिस्ट्री) पर लगने वाले 12 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करना है। यह उपकर पिछली सरकार की ‘राजीव गांधी मितान क्लब योजना’ के लिए लगाया गया था, जिसे अब समाप्त किया जा रहा है।
सरकार के इस फैसले से संपत्ति खरीदने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और स्टाम्प शुल्क में कमी आने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया सस्ती हो जाएगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य पुरानी और अनुत्पादक योजनाओं के लिए लगाए गए अतिरिक्त करों को समाप्त करना है, ताकि आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके।
बताया गया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया और अंतिम दिन इसे पारित करने की प्रक्रिया पूरी की गई।



