राजधानी की चार प्रमुख सड़कों पर रैली-जुलूस प्रतिबंधित, दो माह तक लागू रहेगा आदेश

रायपुर (शिखर दर्शन) // राजधानी रायपुर की व्यस्त और हेवी ट्रैफिक वाली सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत शहर के चार प्रमुख मार्गों पर रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देशों के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत इन मार्गों पर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समूहों से अपील की है कि वे शहर में शांति, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
इन प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
- जी.ई. रोड – शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक
- एम.जी. रोड – जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
- सदर बाजार रोड – कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक
- एम.जी. रोड – मौलाना चौक से शारदा चौक तक
प्रशासन का कहना है कि इन मार्गों पर प्रतिदिन अत्यधिक यातायात दबाव रहता है, जिसके चलते रैली या जुलूस निकलने से आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आदेश का उद्देश्य नागरिकों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना और कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखना है।



