नशे के खिलाफ बड़ा कदम: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने रोलिंग पेपर व स्मोकिंग कोन की बिक्री पर लगाई रोक
रायपुर ( शिखर दर्शन ) //
नाबालिगों और युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर लगाम लगाने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाया है। नगरीय रायपुर क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से प्राप्त सूचनाओं में यह सामने आया था कि नाबालिग और युवा वर्ग चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए इन उत्पादों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। पान दुकान, किराना, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे स्थानों पर इनकी आसान उपलब्धता के कारण नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही थी।
जांच में यह भी पाया गया कि इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हैं। इसके चलते न केवल स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि नशे से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि हो रही है, जिससे आमजन की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है।
राज्य सरकार की 21 जनवरी 2026 की अधिसूचना के तहत, पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार रायपुर नगरीय क्षेत्र में पान दुकान, परचून/किराना, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट में इन उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
पुलिस कमिश्नरेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट या शिथिलता चाहती है, तो वह विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर नियमानुसार सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।
यह आदेश 29 जनवरी 2026 से लागू है और यदि इसे बीच में वापस नहीं लिया गया तो 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

