रायपुर संभाग

छत्तीसगढ़ सरकार का अहम निर्णय: अब विवाह पंजीयन जरूरी, जानिए किन दंपतियों पर लागू होगा नियम

राज्य में अब विवाह पंजीयन जरूरी , अधिसूचना जारी

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। यह नियम उन सभी दंपतियों पर लागू होगा, जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुआ है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अब प्रदेश में विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से आवश्यक होगा। इसके लिए वही अधिकारी अधिकृत रहेंगे, जो पहले से ‘छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006’ के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

सरकार के इस फैसले के पीछे महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी उद्देश्य बताए गए हैं। अनिवार्य पंजीयन से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी और फर्जी विवाह के मामलों में भी कमी आएगी। इसके साथ ही विवाह का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध होने से वैवाहिक विवादों के निपटारे में पारदर्शिता आएगी।

इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलेगा। विवाह प्रमाणपत्र होने से संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और अन्य कानूनी मामलों में उनके अधिकार मजबूत होंगे। इसके अलावा यह प्रमाणपत्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पासपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी सहायक होगा।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी परेशानी से बचने के लिए अपने विवाह का पंजीकरण शीघ्र ही संबंधित अधिकृत कार्यालय में करा लें।

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