मध्यप्रदेश

एमपी बोर्ड परीक्षा का नया निर्देश: सामूहिक नकल करने पर पूरी परीक्षा होगी रद्द, परीक्षार्थियों को तीन साल तक की हो सकती है जेल

अब बोर्ड परीक्षा में सख्ती: नकल करने पर पूरे केंद्र की परीक्षा रद्द, तीन साल तक जेल का प्रावधान

भोपाल (शिखर दर्शन) // मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की सामूहिक नकल पाए जाने पर पूरे परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।

परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नकल करते हुए पकड़े गए परीक्षार्थियों के लिए तीन साल तक की जेल या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई बाहरी व्यक्ति या परिचित छात्रों की नकल में मदद करता है तो उसे भी तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।

एमपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक होगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपन्न होंगी।

शिक्षा विभाग ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा में ईमानदारी बनाए रखें और नियमों का पूरी तरह पालन करें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और सफल हो सके।

10वीं परीक्षा का टाइम टेबल यहां देखें

12वीं परीक्षा का टाइम टेबल यहां देखें

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